पंचकूला: हरियाणा में वर्ष 2004 बैच के हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) अधिकारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने एचसीएस अधिकारियों के चयन में अनियमिताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह आदेश ओपन कोर्ट में जारी किया.
जस्टिस एनएस शेखावत ने 2004 बैच के जयवीर यादव और अन्य एचसीएस अधिकारियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया. इन अधिकारियों का चयन हरियाणा के तत्कालीन सीएम ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की सरकार द्वारा किया गया था.
एसीबी का 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अक्टूबर 2005 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के निर्देश मांगे थे. जबकि 5 जुलाई 2003 को एसीबी ने एचसीएस अधिकारियों के 2004 बैच के चयन में आयोग द्वारा भारी अनियमिताओं और कदाचार के संबंध में पांच एचसीएस अधिकारियों (याचिकाकर्ताओं), पूर्व अध्यक्ष और एचपीएससी के सदस्यों समेत 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया था. यह आरोप पत्र जिला अदालत हिसार के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इसमें सभी आरोपियों को अभियोजन का सामना करने के लिए कहा गया था.
साफ छवि वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति