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जाट आरक्षण मामले में 14 युवा बरी, तोड़फोड़ और आग लगाने के मामले में चल रहा था केस - JAT RESERVATION CASE

जींद की अदालत ने जाट आरक्षण मामले में 14 युवाओं को बरी कर दिया है.

JAT RESERVATION CASE
जाट आरक्षण मामले में 14 युवा बरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 11, 2025, 10:16 PM IST

Updated : Feb 11, 2025, 10:44 PM IST

जींद: प्रदेश में साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन मामले में मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडा​धिकारी की अदालत ने खोखरी के 14 युवाओं को बरी किया है. ये मामला फरवरी 2016 से कोर्ट में विचाराधीन था.

गौरतलब है कि साल 2016 में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश में जाट आंदोलन भड़क गया था. इस दौरान कई शहरों में दुकान, मकान समेत कई जगह तोड़-फोड़ हुई थी. वहीं कई जगह आग भी लगा दी गई थी. इस आंदोलन के लेकर पुलिस ने 14 फरवरी 2016 को खोखरी के 14 युवाओं पर वि​भिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडा​धिकारी पूजा सिंगला की अदालत ने सुनवाई करते हुए 14 युवाओं को बरी कर दिया है.

30 युवाओं की गई थी जान : खुद को ओबीसी समुदाय का दर्जा दिए जाने या फिर विशेष कोटे की मांग करते हुए जाट समुदाय के लोग 2016 में सड़क पर उतर आये थे. बाद ये आंदोलन हिंसक हो गया. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना को बुलाना पड़ा. कई जगह झड़प हो गई और करीब 30 युवाओं की मौत हो गई थी.

रोहतक कोर्ट ने भी किया था बरी : साल 2023 में भी जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी किया था. साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे को जाम करने से जुड़े मामले पर रोहतक कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए थे.

इसे भी पढ़ें : केजरीवाल पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री का निशाना, बोले- काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है

इसे भी पढ़ें : दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा बिहार! जाट या SC फैक्टर से निकलेगा नया कैरेक्टर

जींद: प्रदेश में साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन मामले में मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडा​धिकारी की अदालत ने खोखरी के 14 युवाओं को बरी किया है. ये मामला फरवरी 2016 से कोर्ट में विचाराधीन था.

गौरतलब है कि साल 2016 में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश में जाट आंदोलन भड़क गया था. इस दौरान कई शहरों में दुकान, मकान समेत कई जगह तोड़-फोड़ हुई थी. वहीं कई जगह आग भी लगा दी गई थी. इस आंदोलन के लेकर पुलिस ने 14 फरवरी 2016 को खोखरी के 14 युवाओं पर वि​भिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था. मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडा​धिकारी पूजा सिंगला की अदालत ने सुनवाई करते हुए 14 युवाओं को बरी कर दिया है.

30 युवाओं की गई थी जान : खुद को ओबीसी समुदाय का दर्जा दिए जाने या फिर विशेष कोटे की मांग करते हुए जाट समुदाय के लोग 2016 में सड़क पर उतर आये थे. बाद ये आंदोलन हिंसक हो गया. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना को बुलाना पड़ा. कई जगह झड़प हो गई और करीब 30 युवाओं की मौत हो गई थी.

रोहतक कोर्ट ने भी किया था बरी : साल 2023 में भी जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को बरी किया था. साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान नेशनल हाईवे को जाम करने से जुड़े मामले पर रोहतक कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए थे.

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Last Updated : Feb 11, 2025, 10:44 PM IST
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