देहरादून: उत्तराखंड राज्य के सहकारी संस्थाओं के शीर्ष पदों पर अब 33 फीसदी महिलाओं की भी हिस्सेदारी रहेगी. जिस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिया गया है. 22 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड सहकारी बैंकों और संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. जिस संबंध में शासन ने शनिवार को शासनादेश जारी कर दिया है. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक में बड़ा फैसला बताया है. यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
प्रदेश के सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के तहत न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की तमाम सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष, निदेशक और सदस्यों के पदों पर महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण रहेगा. जिससे सहकारिता के क्षेत्र में सालों से काम कर रही महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. दरअसल, उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 लागू होने के बाद राज्य में 10 जिला सहकारी बैंकों, 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों और अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की 33 फीसदी भागीदारी होगी.सरकार के इस निर्णय के बाद अब सहकारी संस्थाओं में पुरूषों का एकाधिकार भी समाप्त हो जायेगा.