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13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा - Minor Rapist Punished

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Rapist sentenced to 20 years of rigorous imprisonment
रेपिस्ट को 20 साल का कठोर कारावास (ETV Bharat Jhalawar)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 24, 2024, 5:25 PM IST

झालावाड़.पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 51 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

न्यायाधीश ने पीड़िता को राहत देते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख की अनुदान राशि देने की अनुशंसा की है. मामले में जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कर बताया था कि मध्यप्रदेश थाना धरनावद निवासी खुशीलाल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर उसके खेत पर ले गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बाद में आरोपी उसकी बेटी को घर पर छोड़कर फरार हो गया. इधर पीड़िता के घर पर पहुंचने पर पूरे घटनाक्रम का पता चला. लोक अभियोजक ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी.

पढ़ें:नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल का कारावास - Rapist Punished

अगले ही दिन आरोपी खुशीलाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था. तभी से ही आरोपी जिला कारागृह में बंद चल रहा था. न्यायालय में चले ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह एवं 29 दस्तावेज पेश किए. जिनको आधार मानकर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने आरोपी खुशीलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा एवं 51000 के आर्थिक दंड से दंडित किया. इधर पीड़िता को राहत प्रदान करते हुए न्यायाधीश ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 6 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की अनुशंसा की है.

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