मेरठ: शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया. आरोपी ने वर्ष 2021 में 11 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया था.
मेरठ में 11 साल की बच्ची से रेप का मामला, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई - 20 year jail to rape accused - 20 YEAR JAIL TO RAPE ACCUSED
मेरठ में 11 साल की बच्ची से रेप के मामले में शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2024, 7:19 PM IST
मेरठ में स्पेशल पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल कैद की सजा और बीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. इस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने में पुलिस की विशेष भूमिका रही. दरअसल 16 अगस्त 2021 को थाना हस्तिनापुर क्षेत्र निवासी ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी. बताया गया कि सूरज पुत्र रामऋषि पाल निवासी ग्राम खेकडा बागपत उनकी 11 वर्षीय बच्ची को बहला फुसला कर कमरे में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. मासूम से दरिंदगी की वारदात को लेकर हस्तिनापुर थाने में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस मामले में जांच अधिकारी ने तेजी से प्रकरण की जांच की और 08.09.2021 को अभियुक्त सूरज के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया था. आरक्षी पैरोकार अमित कुमार चौहान ने न्यायालय मे अभियोग की पैरवी की. साक्षियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सूरज दोषी पाया. शुक्रवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो-2 मेरठ संगीता सिंह ने सूरज को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया.
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