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एसआई भर्ती पेपर लीक के 10 आरोपियों को जमानत, डमी अभ्यार्थियों सहित 9 को राहत नहीं - BAIL TO 10 ACCUSED IN SI EXAM CASE

पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों को बेल देने के आदेश दिए हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 22, 2024, 4:37 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. वहीं अदालत ने डमी अभ्यर्थियों के तौर पर परीक्षा में शामिल आरोपियों सहित कुल 9 आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मामले में दायर कुल 19 जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए.

एक डमी अभ्यर्थी गिरधारीराम की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि उसके खिलाफ आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए लेकर विक्रमाजीत के स्थान पर डमी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा दी. जबकि जिस दिन परीक्षा हुई थी वह जैसलमेर में शिक्षक के रूप में स्कूल में उपस्थित था. उसके उपस्थिति रजिस्टर से यह साबित होता है. इसके अलावा विक्रमजीत के प्रवेश पत्र में लगी उसकी फोटो और परीक्षा के दौरान दी गई दूसरी फोटो से यह साबित है कि उसके स्वयं ही लिखित परीक्षा दी थी. इसके अलावा उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है और वह गत 18 अप्रैल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है.

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इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील अनुराग शर्मा ने कहा कि ओएमआर शीट में किए गए हस्ताक्षर को एफएसएल भेजा गया था. जो याचिकाकर्ता की हैंडराइटिंग से मैच हुए हैं. इसी तरह अन्य आरोपियों की ओर से भी अपने पक्ष में बहस की गई जिसका सरकारी वकील की ओर से विरोध किया गया. वहीं ट्रेनी एसआई आरोपियों की ओर से अधिवक्ता किन्शुक जैन ने कहा गया कि उन पर आरोप है कि उन्हें परीक्षा से करीब डेढ़ घंटे पूर्व प्रश्न पत्र मिल गया था. ऐसे में इतने छोटे से समय में पूरे प्रश्न पत्र को याद करना संभव नहीं है. उन्हें प्रकरण में फंसाया गया है. इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए कुछ अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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इनकी हुई जमानत खारिज:अदालत में आरोपी गिरधारी राम, जगदीश सियाग, हरकू, चेतन सिंह मीणा, दिनेश सिंह, राजाराम, अंकिता गोदारा और भगवती बिश्नोई के साथ ही हनुमान प्रसाद की जमानत अर्जियां को खारिज कर दिया. दूसरी ओर अदालत में करण पाल गोदारा, एकता, मनोहर लाल, सुरेंद्र कुमार, रोहिताश कुमार, प्रेम सुखी, अभिषेक बिश्नोई, राजेश्वरी और नीरज कुमार के साथ ही प्रवीण कुमार को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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