उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हत्या के मामले में 14 साल बाद आया फैसला, 10 आरोपियों को उम्रकैद - उम्रकैद की सजा

फिरोजाबाद में जिला अदालत ने 14 साल पहले हुई एक युवक की मौत (10 accused found guilty) के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Etv Bharat
Etv Bharat

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 12, 2024, 10:51 PM IST

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने 14 साल पहले हुई एक युवक की मौत के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर सभी दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान पड़ेगा. इन सभी अभियुक्तों ने जमीन के विवाद में एक युवक को इस कदर पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला वर्ष 2010 का थाना टूंडला क्षेत्र का है. तालेवर सिंह पुत्र पुत्र मेघ सिंह निवासी ग्राम टूंडली थाना टूंडला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसके साझीदार राजपाल सिंह, शेर सिंह, भूरी सिंह व बच्चू सिंह खेत के जोतने बोने पर झगड़ा फसाद करते थे. उसने बंटवारे का मुकदमा एसडीएम के यहां दायर कर दिया था. शेर सिंह, राजपाल सिंह, भूरी सिंह, रंधीर, प्रहलाद, बच्चू सिंह, पुष्पेंद्र उर्फ भूरा, शैलेंद्र उर्फ पिंटू, जितेंद्र, प्रदीप व राजेश एक राय होकर हथियारों से लेस होकर 27 जून 2010 को ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत में पहुंचे. उन्होंने खेत को जोतना शुरू कर दिया. जब वह, उसका पुत्र योगेंद्र, इंद्रजीत व हेमेंद्र सिंह व पत्नी भगवान देवी खेत पर पहुंचे तो इन लोगों ने जान से मारने की नियत से घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे हम सभी घायल हो गए. मारपीट में हेमेंद्र को गंभीर चोट आई थी. अस्पताल ले जाते समय हेमेंद्र की मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद शेर सिंह, बच्चू सिंह, राजपाल, जितेन्द्र, रंधीर, प्रहलाद, पुष्पेन्द्र, प्रदीप, भूरी सिंह, राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया.

मुकदमा की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी तथा कई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर सभी दस अभियुक्तों को दोषी माना. न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़ें : प्रेमी की हत्या में प्रेमिका के पिता समेत तीन को उम्र कैद की सजा, हत्या करके दफना दिया था शव

यह भी पढ़ें : 60 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की बच्ची को किया था गर्भवती, कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई उम्र कैद की सजा

ABOUT THE AUTHOR

...view details