पठानकोट :भारतीय टीम के क्रिकेटर सुरैश रैना के फूफा की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला सत्र न्यायाधीश ने 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के चाचा की हत्या के सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उन पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
2020 में क्या हुआ था?
19 अगस्त, 2020 की रात को कुछ अज्ञात बदमाशों ने रैना के चाचा अशोक कुमार के परिवार पर उस समय हमला कर दिया, जब वे गहरी नींद में थे. यह घटना पठानकोट जिले के थरयाल गांव में हुई थी. पेशे से ठेकेदार कुमार (58) पर धारदार हथियारों से हमला करने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी घबरा गए और परिवार के सदस्यों की लहूलुहान हालत देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
इसके बाद पुलिस ने घायल मां आशा देवी (55) और बेटे कौशल कुमार (32) को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. हमले में परिवार के सदस्य अपीन कुमार (24) और सत्या देवी (80) गंभीर रूप से घायल हो गए. मामले का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था.
एसआईटी में अमृतसर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य शामिल थे. एसआईटी ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाए और इस मामले में 100 लोगों को संदिग्ध पाया. चार साल बाद एसआईटी ने अलग-अलग जगहों से 12 अपराधियों को पकड़ा.
गिरफ्तारियों के बाद शाहपुरकंडी थाने में मामला दर्ज किया गया. इसके बाद मामले की सुनवाई पठानकोट के जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. 12 अपराधियों की पहचान इस प्रकार हुई है.
स्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) शीशगंज सरिया गांव, जिला अरोया, उत्तर प्रदेश से.
शाहरुख खान उर्फ लुकमान (46) पनाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से
मोहब्बत (26) नाली गांव, जिला चुंजू, राजस्थान से