ब्रुसेल्स: बेल्जियम की सेक्स वर्कर्स को अब सिक लीव, मैटरनिटी लीव और पेंशन का अधिकार मिलेगा. रविवार को लागू हुआ एक नया कानून बेल्जियम में सेक्स वर्कर्स को यूरोपीय राष्ट्र के सभी अन्य कर्मचारियों के बराबर लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सेक्सुअल पार्टनर्स से इनकार करने पर उनका न तो शोषण किया जाए और न ही उन्हें नौकरी से निकाला जाए.
इससे पहले 2022 में बेल्जियम ने सेक्स वर्क को अपराध की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया था. द गार्जियनके अनुसार देश में सेक्स वर्कर्स को गर्भावस्था के तुरंत बाद काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. उनके साथ रेप, मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था.
अन्य कर्मचारी के समान लाभ
हालांकि, अब 1 दिसंबर को कानून लागू होने के बाद सेक्स वर्कर्स को बेल्जियम के किसी भी अन्य कर्मचारी के समान लाभ मिलेंगे. कानून आने के बाद नियोक्ता को सेक्स वर्कर के परिसर में पैनिक बटन, साफ लिनन, शॉवर और कंडोम उपलब्ध करना होगा.
नारीवादी कार्यकर्ताओं ने की आलोचना
हालांकि, कई संगठनों और नारीवादी कार्यकर्ताओं ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एक ऐसे पेशे को सामान्य बनाता है, जो हमेशा हिंसक होता है. बता दें कि इस कानून की मांग 2022 में उस समय शुरू हुई थी, जब बेल्जियम में सेक्स वर्क को अपराध से बाहर किया गया था.