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पाकिस्तान: पीपुल्स पार्टी के नेता ने नेशनल असेंबली के भंग होने के संकेत दिए - Pakistan - PAKISTAN

Pakistan Manzoor Wassan dissolving National Assembly: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तीन महीने के भीतर नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं.

Pakistan National Assembly
पाकिस्तान (IANS)

By ANI

Published : Jun 10, 2024, 8:19 AM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता मंजूर वासन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा तीन महीने के भीतर नेशनल असेंबली को भंग करने की संभावना के संकेत दिए हैं. उन्होंने इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण समय बताया है, जो पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल में है. एआरवाई न्यूज रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी गई है.

देश के एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक मंजूर वासन के अनुसार अगले तीन महीने राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने रविवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह बयान दिया. उन्होंने कहा, 'अगले तीन महीनों के भीतर, पीएम शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली को भंग कर सकते हैं. वासन का मानना ​​है कि प्रांतीय विधानसभाएं अभी भी कायम रहेंगी.

उन्होंने कहा,'इसके अलावा पीपीपी नेता ने कहा कि पीएमएल-एन नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्ति वर्तमान व्यवस्था द्वारा समर्थित नहीं है. नेशनल असेंबली के विघटन के बाद, हम देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था उभरती है. उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और अन्य राजनेताओं के राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि पीटीआई संस्थापक और अन्य राजनेताओं का भविष्य अच्छा होगा. उन्हें राहत मिलती भी है तो बहुत कम समय के लिए.

बयान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) द्वारा सिफर मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया. मामले में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री और कुरैशी की याचिकाओं को स्वीकार करने के बाद, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने संक्षिप्त फैसला जारी किया.

इद्दत मामले में इमरान को सजा सुनाए जाने और हाल ही में 9 मई के मामले में कुरैशी की हिरासत के कारण यह अनुमान नहीं था कि दोनों को जेल से रिहा किया जाएगा. सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने जनवरी में इस मामले में इमरान और कुरैशी दोनों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. इसके बाद न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्कारनैन ने उनके लिए एक सरकारी वकील नियुक्त किया था.

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