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पाकिस्तान: बुशरा बीबी तोशखाना मामला, सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती - बुशरा बीबी तोशखाना सजा चुनौती दी

Bushra Bibi challenges Toshakhana sentence: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रूख किया है. उन्होंने अपनी सजा को चुनौती दी है.

Pakistan: Bushra Bibi challenges Toshakhana's sentence in Islamabad High Court
पाकिस्तान: बुशरा बीबी ने तोशखाना की सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी

By ANI

Published : Feb 18, 2024, 12:34 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने तोशाखाना मामले में अपनी सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) के समक्ष चुनौती दी है. डॉन की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. ऐसा तब हुआ जब इमरान खान ने शनिवार को तोशाखाना और सिफर मामलों में अपनी सजा के खिलाफ अदालत का रुख किया.

पाकिस्तान में एक जवाबदेही अदालत (AC) ने पिछले महीने तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल जेल की सजा सुनाई थी. साथ ही 1.54 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. डॉन के अनुसार बुशरा बीबी ने अपनी अपील में कहा कि उनकी सजा के पीछे 'सत्ता के गलियारे' थे. उन्होंने आगे कहा कि यह सजा प्रधानमंत्री कार्यालय में एक पूर्व नियंत्रक सैयद इनामुल्ला शाह के 'झूठे बयान' पर आधारित थी.

बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान ने अपने सैन्य सचिव को तोशखाना में भ्रष्टाचार के आभूषणों का सेट जमा करने का निर्देश दिया था. हालांकि, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सेट जमा नहीं किया गया था. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अदालत से दोषसिद्धि को रद्द करने और उसकी अपील पर निर्णय होने तक उसकी सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया.

इस बीच खान ने अपनी अपील में दलील दी कि निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए मुकदमा चलाया गया, जबकि दोषियों और उनके वकीलों ने अदालत को पूरा सहयोग दिया. हालाँकि, न्यायाधीश बशीर ने 29 जनवरी को 'अचानक और अवैध रूप से' अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का अधिकार समाप्त कर दिया.

इसके अतिरिक्त, इमरान खान के मुख्य वकील सरदार लतीफ खोसा चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों से सामान्य स्थगन की मांग की थी. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने स्थगन के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. खान ने अपनी अपील में दावा किया कि बाद में जब खोसा के स्थानापन्न जहीर अब्बास ने पदभार संभाला, तो उन्हें दलीलें तैयार करने के लिए उचित समय नहीं दिया गया क्योंकि अदालत 8 फरवरी से पहले मामले का फैसला करने के लिए 'कुछ अनुचित दबाव में' थी.

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