हेग: गाजा में युद्ध अपराध के मामले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है. हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने गुरुवार को नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
आईसीसी ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को इजराइल द्वारा स्वीकार करना जरूरी नहीं है.
अदालत की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर 8 अक्टूबर 2023 से 20 मई 2024 तक मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है. आईसीसी ने कहा कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि गैलेंट और नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं से वंचित किया, जिसमें भोजन, पानी, और दवा और चिकित्सा आपूर्ति के साथ ईंधन और बिजली शामिल हैं.
अंतरराष्ट्रीय अदालत ने हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-मसरी उर्फ मोहम्मद दाइफ के लिए 7 अक्टूबर, 2023 से इजराइल और फिलिस्तीन में 'मानवता के खिलाफ कथित अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का सर्वसम्मति से फैसला किया. दाइफ पर हत्या, यातना, दुष्कर्म और यौन हिंसा सहित कई अपराध करने के आरोप लगाए गए.
हालांकि, इजराइल ने दावा किया था कि जुलाई में दक्षिणी गाजा में उसके हवाई हमले में दाइफ की मौत हो गई थी. लेकिन अदालत ने यह कहते हुए वारंट जारी करने का फैसला किया कि वह यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि वह मारा गया है या जीवित है.