बेंगलुरु:8 जून को रेणुकास्वामी की हत्या के बाद दर्शन ने राघवेंद्र एंड टीम को 30 लाख रुपये दिए थे. बाद में, पुलिस को पता चला कि मामले को सामने आने से रोकने और अन्य खर्चों के लिए दर्शन को मोहन राज से 40 लाख रुपये की नकद राशि मिली थी. पुलिस ने आरोपियों से 70 लाख रुपये जब्त करने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसों के सोर्स की जांच करने के लिए पत्र लिखा है. इसके चलते संभावना है कि एक्टर दर्शन को आईटी समस्या का सामना करना पड़ेगा.
ओरिजिनल सोर्स नहीं दिखाया तो होगा जुर्माना
कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश नहीं रख सकता. 10 लाख से अधिक कैश रखने पर कारण बताना होगा. पैसों के सोर्स का डॉक्यूमेंटेशन न करना या खुलासा न करना गैर कानूनी है. इसका उल्लंघन करने पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत जुर्माना देना होगा. पुलिस ने कहा कि अगर आरोपियों को दिए गए 30 लाख रुपये और मोहन राज से मिले 40 लाख रुपये का ओरिजिनल सोर्स नहीं दिखाया गया तो उन्हें टैक्स के साथ जुर्माना भी देना होगा.
पुलिस ने किया शेड के कर्मियों का बयान दर्ज