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तृषा कृष्णन मामले में मंसूर अली खान को नहीं मिली राहत, मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Madras High Court on Mansoor Ali Khan Case : तृषा कृष्णन मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने मंसूर अली खान की याचिका को खारिज करने को बरकरार रखा है. वहीं, राहत देते हुए कोर्ट ने जुर्माना रद्द कर दिया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 29, 2024, 5:39 PM IST

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर मंसूर अली खान को लेकर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. एक्ट्रेस तृषा समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ 1 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी थी. कोर्ट ने एक्टर की याचिका को रद्द कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने उन पर लगाया गया 1 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया है.मंसूर अली खान ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर एक्ट्रेस तृषा और खुशबू के साथ-साथ साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी पर 1-1 करोड़ रुपये के हर्जाने का मुकदमा करने की अनुमति मांगी थी.

याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने कहा कि 'मामला अदालत का समय बर्बाद करने और प्रचार के लिए दायर किया गया था और एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ मंसूर अली खान की याचिका खारिज कर दी'. सुनवाई के दौरान मंसूर अली खान की ओर से दलील दी गई कि तृषा और खुशबू तमिलनाडु में हैं, केवल चिरंजीवी आंध्र प्रदेश में हैं. उन्होंने याचिका दायर कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी, लेकिन मामला जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया.

सुनवाई के दौरान मंसूर अली खान के पक्ष ने कहा कि जुर्माना लगाने का आदेश रद्द किया जाना चाहिए और वे अन्य दो के खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. न्यायाधीशों ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए मंसूर अली खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया है. इस बीच एकल न्यायाधीश ने मामले को खारिज कर आदेश की पुष्टि की है.

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