मुंबई:बेंगलुरु पुलिस प्रशासन ने रेणुकास्वामी मर्डर के सिलसिले में एक्टर दर्शन के बंदूक लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. निलंबन तब तक रहेगा जब तक मामला सुलझ नहीं जाता और राजराजेश्वरी नगर पुलिस को बंदूक जब्त करने का निर्देश दिया गया है. हत्या मामले में मुख्य आरोपियों में से एक दर्शन पर अपनी लाइसेंसी बंदूक का उपयोग करके गवाहों को प्रभावित करने का संदेह था. गवाहों को डराने के लिए हथियार का इस्तेमाल किए जाने की संभावना को लेकर चिंता जताई गई थी. इन संदेहों को दूर करने के लिए डीसीपी पद्मिनी साहू ने पहले दर्शन को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि उनका बंदूक लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए.
मेरी सुरक्षा के लिए बंदूक जरूरी- दर्शन
नोटिस के जवाब में दर्शन ने तर्क दिया कि एक सेलेब्रिटी के रूप में वह जहां भी जाता है, अक्सर बड़ी भीड़ का सामना करता है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा, 'एक सेलिब्रिटी होने के नाते, मैं अपने पब्लिक परफॉर्मेंस के दौरान लगातार लोगों से घिरा रहता हूं. मेरी सेफ्टी के लिए ये बंदूक बहुत जरूरी है. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने दर्शन के कारणों को सही ना मानते हुए एहतियात के तौर पर लाइसेंस निलंबित करने का फैसला किया. इसके बाद, विजयलक्ष्मी लेआउट के चेन्नम्मानकेरे में दर्शन के नाम से रजिस्टर बंदूक को पुलिस ने उसके घर से जब्त कर लिया.
पुलिस ने दर्शन का बंदूक लाइसेंस सस्पेंड किया
दर्शन ने पहले पुलिस से अपील की थी कि उनका लाइसेंस रद्द न किया जाए, इस बात पर जोर देते हुए कि उन्होंंने अपनी जमानत पर लगाई गई सभी कानूनी शर्तों का पालन किया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अदालत की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और बेंगलुरु से बाहर यात्रा करने के लिए अदालत से पूर्व अनुमति ली थी. दर्शन ने कहा, 'मैं कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रसिद्ध अभिनेता हूं मेरे कई फैंस हैं और अपने काम के लिए मैं अक्सर फिल्म की शूटिंग और पर्सनल कामों के लिए बेंगलुरु से बाहर जाता रहता हूं. इसीलिए मेरी सुरक्षा के लिए मुझे बंदूक की आवश्यकता है'. उनकी अपील के बावजूद अधिकारियों ने चल रही जांच और इसमें शामिल संभावित जोखिमों का हवाला देते हुए निलंबन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 8 जून को चित्रदुर्ग निवासी रेणुकेस्वामी का अपहरण कर लिया गया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में कामाक्षीपाल्या पुलिस ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. दर्शन समेत सभी आरोपियों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया. पुलिस आयुक्त दयानंद ने दर्शन के बंदूक लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया था. इसके बाद, राजराजेश्वरी नगर पुलिस ने दर्शन को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें हथियार सरेंडर करने का निर्देश दिया गया. हालांकि, दर्शन कथित तौर पर इसका पालन करने में हिचकिचा रहे थे. इसके बाद, पुलिस की एक टीम आज दर्शन के घर गई और लाइसेंसी पिस्तौल जब्त कर ली. यह निलंबन और जब्ती चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच एक्टर के लिए एक बड़ा झटका है.