नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लाखों लोगों के दैनिक आवागमन अनुभव को बदलने के उद्देश्य से प्रीपेड पेमेंट इक्विपमेंट (पीपीआई) में संशोधन पेश किए हैं. इन रणनीतिक बदलावों से देश भर में यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा, स्पीड, सामर्थ्य और सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है.
सार्वजनिक वाहन की खामियां
सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा हैं. हालांकि, टिकट के लिए लंबी कतारें जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. इन मुद्दों को पहचानते हुए, आरबीआई का समाधान यात्रियों के जीवन को सरल बनाना और भुगतान अनुभवों को सुव्यवस्थित करना है.
पीपीआई के लिए संशोधित मास्टर दिशानिर्देश अब अधिकृत बैंक और गैर-बैंक जारीकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में भुगतान करने के लिए विशेष रूप से कार्ड या वॉलेट प्रदान करने का अधिकार देते हैं. यह कदम यात्रियों को उनकी दैनिक परिवहन आवश्यकताओं के लिए डिजिटल भुगतान के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है.