नई दिल्ली:सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक सभी स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर 31 दिसंबर, 2024 तक ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको वित्तीय लेन-देन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और टैक्सपेयर को टैक्स दाखिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें? आधार को अपने पैन से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास ये तीन चीजें हैं.
एक वैध पैन कार्ड
आपका आधार नंबर
ओटीपी सत्यापन के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर
अब अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करें
ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं-सबसे पहले आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल [https://incometax.gov.in] पर जाएं. फिर होमपेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में उपलब्ध लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें. दूसरा तरीका यह है कि आप अपने अकाउंट में लॉग इन करें और प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार टैब पर क्लिक करें.
पैन और आधार डिटेल्स दर्ज करें-निर्दिष्ट फील्ड में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें. नंबर दर्ज करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी आपके आधार और पैन कार्ड दोनों की जानकारी से बिल्कुल मेल खाती है.
ओटीपी वैरिफिकेशन- आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, आपको अपने आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा. उस ओटीपी को दर्ज करें और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मान्य करें पर क्लिक करें.
लिंकिंग कंफर्मेशन- एक बार जब आपका आधार और पैन सफलतापूर्वक लिंक हो जाता है, तो स्क्रीन पर एक पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा. अगर कोई गलती हैं, तो आपको आगे बढ़ने से पहले उन्हें हल करने की आवश्यकता हो सकती है.
अगर आपको लिंक करने में समस्या आती है तो क्या करें? अगर आपका आधार और पैन पहले से लिंक है या आपके आधार डेटा में कोई समस्या है, तो सिस्टम आपको पॉप-अप मैसेज के जरिए सूचित करेगा. ऐसे मामलों में, आपको सहायता के लिए आयकर विभाग से संपर्क करना पड़ सकता है या UIDAI पोर्टल के जरिए समस्या का समाधान करना पड़ सकता है.