नई दिल्ली:प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं, जैसे कि बुनियादी बचत और जमा खाते, धन प्रेषण, लोन, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना है. इस योजना के तहत, बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय संवाददाता (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है, जिनके पास कोई अन्य खाता नहीं है.
जन-धन योजना के लाभ
- बैंक खाता न रखने वाले व्यक्ति के लिए एक बुनियादी बचत बैंक खाता खोला जाता है.
- पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है.
- पीएमजेडीवाई खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है.
- पीएमजेडीवाई खाताधारक को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है.
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया) उपलब्ध है.
- पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा उपलब्ध है.
- पीएमजेडीवाई खाते डायरेक्ट प्रॉफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं.
जन-धन योजना के लिए एलिजिबिलिटी
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए.
- अगर दस वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग आवेदन करते हैं, तो उन्हें अपने PMJDY खाते के प्रबंधन के लिए अपने कानूनी अभिभावकों से सहायता की आवश्यकता होगी.