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कौन फाइल करता है ITR-1, ITR-2, ITR-4, जानिए कौन है आपके लिए बेहतर - Income tax returns - INCOME TAX RETURNS

Income Tax Return- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म- ITR-1, ITR-2 और ITR-4, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए हैं. वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है. पढ़ें पूरी खबर...

Income Tax
इनकम टैक्स

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 3, 2024, 5:05 PM IST

नई दिल्ली:इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म- ITR-1, ITR-2 और ITR-4, ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराए हैं. अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने के एलिजिबल टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन आईटीआर फॉर्म का यूज करके ऐसा कर सकते हैं. इससे पहले, टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR-1, ITR-2 और ITR-4 के साथ-साथ ITR-1, ITR-2, ITR-4 और ITR-6 की ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी जारी कीं है.

इनकम टैक्स

आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है.

इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल करें?
आप आईटीआर को कर विभाग के ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन या पार्शियल रूप से ऑनलाइन, पार्शियल रूप से ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं.

ऑनलाइन आईटीआर कैसे दाखिल करें?
आप ई-फाइलिंग इनकम टैक्सपोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग इन करके ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. 'इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें' विकल्प के तहत, टैक्सपेयर का अधिकांश डेटा उनके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) और फॉर्म 26एएस से पहले से भरा हुआ होता है. आपको अपने डॉक्यूमेंट की जांच करनी चाहिए और फॉर्म पूरा करना चाहिए.

इनकम टैक्स

ऑफलाइन आईटीआर कैसे फाइल करें?
आप JSON और एक्सेल की यूटिलिटी का यूज करके ऑफलाइन भी ITR दाखिल कर सकते हैं, जिन्हें ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. आप अपने ई-फाइलिंग इनकम टैक्स अकाउंट से ऑफलाइन यूटिलिटी में पहले से भरा हुआ डेटा भी प्राप्त कर सकते हैं.

दाखिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
आप वित्तीय वर्ष में इनकम के सोर्स के आधार पर ITR-1, ITR-2 और ITR-4 का यूज करके टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

  • ITR-1 उन टैक्सपेयर द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो निवासी व्यक्ति हैं, जिनकी इनकम सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और इनकम के अन्य सोर्स से होती है. एक फाइनेंशियल ईयर में सभी सोर्स से ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • ITR-2 एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी और पूंजीगत लाभ वाले टैक्सपेयर द्वारा दाखिल किया जा सकता है.
  • ITR-4 का उपयोग उन करदाताओं द्वारा किया जाता है जिनकी व्यवसाय और व्यवसायों से आय धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत कर योग्य है.

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