नई दिल्ली :आयकर विभाग ने करदाताओं से आग्रह किया कि जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे 31 मई की समय सीमा से पहले ऐसा कर लें, अन्यथा उन्हें अधिक कर का भुगतान करना पड़ेगा. आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर आपने पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो ज्यादा टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 तारीख से पहले हर हाल में पैन को आधार से लिंक कर लें.
विभाग ने आगे कहा कि 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि आपको 31 मार्च, 2024 से पहले किए गए लेनदेन के लिए निष्क्रिय पैन के कारण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एए और 206सीसी के तहत उच्च कर कटौती/कर संग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा. पैन को आधार से लिंक न करने से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी 23 अप्रैल, 2024 को जारी एक परिपत्र (सीबीडीटी परिपत्र संख्या 6/2024) में पैन को आधार से जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला है, जिसमें पैन को आधार से न जोड़ने के नियमों और संभावित परिणामों की रूपरेखा दी गई.
23 अप्रैल, 2024 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों (जो स्रोत पर कर काटते हैं) की शिकायतों को हल करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था. सीबीडीटी ने कहा कि ऐसे मामलों में चूंकि कटौती/संग्रह उच्च दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 200ए या धारा 206सीबी के तहत टीडीएस/टीसीएस विवरणों की प्रोसेसिंग करते समय कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों के खिलाफ मांग उठाई गई है, क्योंकि मामला बन सकता है.