नई दिल्ली:नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) भारत में रिटायरमेंट योजना के लिए दीर्घकालिक बचत योजना देती है. हालांकि, आपका एनपीएस खाता कुछ कारणों से फ्रीज हो सकता है, जिससे आगे के योगदान पर रोक लग सकती है. यहां सामान्य कारण दिए गए हैं जिनके कारण एनपीएस अकाउंट फ्रीज हो जाता है और यहां बताया गया है कि आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कैसे एक्टिव कर सकते हैं. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक एक्टिव एनपीएस खाता बनाए रखने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश लागू करता है.
इन वजहों से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है,
- टियर 1 एनपीएस खातों में वार्षिक न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये की आवश्यकता होती है. एक साल के लिए इस सीमा से कम होने पर खाता फ्रीज हो जाता है. अगर टियर 1 फ्रीज हो जाता है तो टियर 2 खाते भी इनएक्टिव हो जाते हैं.
- एनपीएस सिस्टम केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सत्यापन को अनिवार्य करती है. पंजीकरण के दौरान जमा किए गए गुम या गलत दस्तावेजों या विसंगतियों के कारण अस्वीकृति के कारण खाता फ्रीज हो सकता है.
- कभी-कभी, केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) को नामांकन फॉर्म जमा करने में तकनीकी गड़बड़ियां या देरी के कारण खाता फ्रीज हो सकता है.