हैदराबाद : सभी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के मद्देनजर 1976 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना प्रारंभ की.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा इस योजना की देखरेख की जाएगी. इस पहल का मकसद प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों को जीवन बीमा लाभ प्रदान करना है, जो EPFO के मेंमर हैं.
ईडीएलआई योजना
यह स्कीम स्थापित नियमों के अनुसार ईपीओफओ शेयरधारक कर्मचारियों के लिए बिना किसी लागत के क्रियान्वित की जाती है. साथ ही यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी संस्थाओं पर लागू है. इसमें 15 हजार रुपये तक का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी अपने आप इस योजना में नामांकित हो जाते हैं.
गौरतलब है कि नियोक्ता को कर्मचारी के मासिक वेतन का 0.5 फीसदी ईडीएलआई योजना में योगदान करना होगा. इसके लिए अधिकतम वेतन सीमा 15 हजार रुपये होगी. विशेष बात यह है कि कर्मचारियों को EDLI में कोई योगदान देने की जरूरत नहीं है.
नामित व्यक्ति को मिल सकेगी लंपसम बीमा राशि
रोजगार के दौरान कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की हालत में नामित व्यक्ति को लंपसम बीमा राशि मिल सकेगी. इस लाभ की गणना कर्मचारी द्वारा पिछले 12 माह में अर्जित औसत मासिक वेतन के 30 गुना के आधार पर की जाती है, इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये है.
वहीं इनकी संख्या 15,000 है. जबकि न्यूनतम गारंटी लाभ 2.5 लाख रुपये है, वहीं अधिकतम लाभ मासिक वेतन सीमा के अधीन 7 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यह योजना मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है.
इतना ही नहीं इस योजना में नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 0.5 फीसदी योगदान देता है. हालांकि, यदि बेहतर बीमा पॉलिसी उपलब्ध है, तो नियोक्ता के पास अपने कर्मचारियों के लिए समूह जीवन बीमा योजना की पेशकश करने का ऑप्शन होता है, जो ईडीएलआई योजना के बराबर या उससे अधिक कवरेज प्रदान करता है.
इस योजना के फायदे
कर्मचारी की मौत होने पर नामिनी या उत्तराधिकारी को बीमा भुगतान प्राप्त होगा. इसके अलावा इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम फॉर्म ईपीएफओ को पेश करना होगा. वहीं क्लेम राशि सीधे नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी. इस प्रयोजन के लिए, नामित व्यक्ति को EPFO वेबसाइट या निकटतम निकटतम कार्यालय से फॉर्म 5 IF प्राप्त करना होगा.
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