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क्या आप फटे-कटे, खराब या गंदे नोटों को बदलना चाहते हैं? जानिए क्या करना होगा - How to exchange torn notes

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 15, 2024, 7:00 AM IST

How to exchange torn notes - अगर आपके पास कटे-फटे नोट है तो घबराइएगा मत. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका समाधान निकाला है. कटे-फटे नोटों को लेकर आरबीआई के कुछ नियम-कानून हैं, जिसके तहत लोग बड़ी आसानी से कटे-फटे और चिपके नोटों को बदल सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Exchange torn notes
कटे-फटे नोट (प्रतीकात्मक फोटो) (Getty Image)

नई दिल्ली:भारत में, व्यक्ति देश भर में किसी भी बैंक शाखा में अपने घिसे-पिटे, फटे या अपूर्ण नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. हालांकि, बदले जा रहे नोटों की मात्रा और स्थिति के आधार पर प्रॉसेस और नियम अलग-अलग होते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की वेबसाइट के अनुसार, गंदे नोट वह होते हैं जो नियमित उपयोग के कारण गंदे हो गए हों. इसमें वे नोट शामिल हैं जो दो टुकड़ों में हैं लेकिन एक ही नोट के हैं और उनमें कोई भी आवश्यक विशेषता नहीं है. ऐसे नोट सरकारी बकाया का भुगतान करने और सार्वजनिक खातों में जमा करने के लिए बैंक काउंटरों पर स्वीकार किए जाते हैं.

कटे-फटे नोट वह होते हैं जिनका कोई हिस्सा गायब होता है या दो से ज्यादा टुकड़ों में होते हैं. इन नोटों को किसी भी बैंक शाखा में ले जाया जा सकता है. ब्रांच यह सुनिश्चित करेंगी कि नोट बदलने की सेवाओं पर निजी व्यक्तियों या क्षतिग्रस्त नोटों के डीलरों का एकाधिकार न हो.

अत्यधिक क्षतिग्रस्त नोट
जो नोट ज्यादा फटे, जले हुए, झुलसे हुए या एक-दूसरे से इस हद तक चिपके हुए हैं कि उन्हें सामान्य रूप से संभाला नहीं जा सकता, उन्हें बैंक शाखाओं में बदलने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके बजाय धारकों को इन नोटों को संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय में जमा करवाना चाहिए, जहां उनका मूल्यांकन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.

करेंसी नोट बदलने की लीमिट
अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपये तक के मूल्य के 20 नोट प्रस्तुत करता है, तो बैंक उन्हें फ्री बदल देगा. यदि नोटों की संख्या 20 से अधिक है या प्रतिदिन मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है, तो बैंक उन्हें स्वीकार करेंगे और रसीद देंगे. सेवा शुल्क लागू हो सकते हैं. 50,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए बैंक मानक सावधानी बरतेंगे.

करेंसी नोट एक्सचेंज करने की प्रॉसेस

कम संख्या में नोट एक्सचेंज करना
नॉन-चेस्ट ब्रांच काउंटर पर पांच नोटों का मूल्यांकन और एक्सचेंज करेंगी. एक रसीद दी जाएगी, और अगर शाखा क्षति का आकलन नहीं कर सकती है, तो नोटों को निर्णय के लिए करेंसी चेस्ट शाखा में भेजा जाएगा. व्यक्ति को भुगतान तिथि की सूचना, आमतौर पर 30 दिनों के भीतर प्राप्त होगी, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिटिंग के लिए उनके बैंक खाते का विवरण मांगा जाएगा.

अधिक मात्रा में नोट एक्सचेंज करना
1 अप्रैल, 2022 के RBI मास्टर सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति 5 से अधिक नोट प्रस्तुत करता है, लेकिन कुल मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो उन्हें या तो अपने बैंक खाते के विवरण के साथ बीमाकृत डाक के माध्यम से पास की करेंसी चेस्ट शाखा में नोट भेजना चाहिए, या शाखा में व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक्सचेंज करना चाहिए.

5,000 रुपये से अधिक मूल्य के कटे-फटे नोट वाले व्यक्तियों को सीधे पास की करेंसी चेस्ट शाखा में जाने की सलाह दी जाती है. बीमाकृत डाक के माध्यम से कटे-फटे नोट प्राप्त करने वाली करेंसी चेस्ट शाखाएं नोट प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से विनिमय मूल्य को प्रेषक के खाते में क्रेडिट कर देंगी.

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