आपकी रसोई की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, बर्तन खरीदते समय जरूर करें चेक, नहीं तो देना होगा जुर्माना - Consumer safety - CONSUMER SAFETY
Consumer safety- केंद्र सरकार ने रसोई की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है. पढ़ें पूरी खबर...
नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम से बने सभी कुकवेयर और उपकरणों पर इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (ISI) चिह्न लगाना अनिवार्य कर दिया है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS - भारतीय मानक ब्यूरो) के अनुसार कंज्यूमर प्रोटेक्शन और राष्ट्रीय मानकीकरण प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक अधिसूचना जारी की है.
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं घरेलू व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने हाल ही में रसोई उपकरणों पर ISI चिह्न अनिवार्य करते हुए एक क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी किया है.
इसके अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो ने खाना पकाने के प्रोडक्ट की क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह भारतीय मानक संस्थान कोड विकसित किया है. इसके अनुसार, स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर 'ISI 14756:2022' कोड होना चाहिए और एल्युमीनियम के बर्तनों पर 'ISI 1660:2024' कोड होना चाहिए. ये गुणवत्ता कोड बर्तन और उपकरण के डिजाइन स्पेसिफिकेशन, प्रदर्शन माप के आधार पर देना चाहिए.
स्टेनलेस स्टील प्लेट्स के लिए ISI मानक पाने के लिए योग्यताएं
निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का सुरक्षित मिश्रण सुनिश्चित करना.
डिज़ाइन में स्थिरता और व्यावहारिकता देना.
हाई क्वालिटी वाली शिल्पकला और सम्मोहक सौंदर्य अपील.
स्टेन टेस्ट, मैकेनिकल शॉक टेस्ट, थर्मल शॉक टेस्ट, ड्राई हीट टेस्ट, कोटिंग की मोटाई आदि जैसे परीक्षणों से गुजरना.
एल्युमीनियम के लिए ISI मानक पाने के लिए योग्यताएं
उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की क्वालिटी और मोटाई सुनिश्चित करें.
आईएसआई 21 नियम के अनुसार क्वालिटी वाले कच्चे माल का यूज सुनिश्चित करें.
गढ़े हुए बर्तनों और ढले हुए बर्तनों के लिए आवश्यक आकार, आयाम और कारीगरी निर्दिष्ट करें.
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की तरह, एल्युमीनियम के बर्तनों को भी दाग परीक्षण, मैकेनिकल शॉक परीक्षण, थर्मल शॉक परीक्षण, ड्राई हीट टेस्ट, कोटिंग मोटाई आदि जैसे परीक्षणों से गुजरना होगा.
इसके अलावा, आदेश में आईएसआई गुणवत्ता कोड के बिना स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम से बने खाना पकाने के बर्तनों के निर्माण, आयात, बिक्री, बिक्री के लिए प्रदर्शन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस निर्देश का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा.