नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.
उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है.
Jaisalmer, Rajasthan: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " we want to promote evs. the gst council is in favour of evs. nobody is stopping people from buying evs. however, while using evs, if one person saves another person, then there is no use. the same applies to… pic.twitter.com/Zvbmvoa6Pv
— IANS (@ians_india) December 21, 2024
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए.
Jaisalmer, Rajasthan: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " there are several which will be covered in detail in a press moment which all of you are going to receive. i clarify that no gst is payable on the penal charges levied and collected by banks and nbfcs from… pic.twitter.com/AAFxwty6Rh
— IANS (@ians_india) December 21, 2024
जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले
- होटल और रेस्टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार
- ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं
- एसीसी ब्लॉकों (50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी
- काली मिर्च और किशमिश (किसान द्वारा आपूर्ति पर) पर कोई जीएसटी नहीं
- पुरानी ईवी (सेकंड हैंड) पर जीरो प्रतिशत
- नमक व मसालों से मिक्स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी
- पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी
- कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी
- स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर टैक्स दरों पर निर्णय स्थगित
- क्षतिपूर्ति उपकर पर कोई समयसीमा नहीं
- दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय स्थगित
- बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टला
- जेट ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी
- बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा
- पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की
- जीन थेरेपी जीएसटी से मुक्त
- फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई
आंध्र प्रदेश की 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर बनेगा जीओएम
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है. आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि जीओएम गठित करने पर आम सहमति बनी है. उन्होंने कहा, "उपकर विलासिता वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर होगा."
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