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जीएसटी परिषद ने लिए कई फैसले, पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी तक GST, क्या सस्ता-महंगा हुआ, एक क्लिक में जानें - GST COUNCIL MEETING

GST Council: वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है.

GST Council Meeting Decisions reduction in rate on Fortified Rice Popcorn nirmala sitharaman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 10 hours ago

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है.

सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए.

जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले

  • होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार
  • ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं
  • एसीसी ब्लॉकों (50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी
  • काली मिर्च और किशमिश (किसान द्वारा आपूर्ति पर) पर कोई जीएसटी नहीं
  • पुरानी ईवी (सेकंड हैंड) पर जीरो प्रतिशत
  • नमक व मसालों से मिक्‍स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी
  • पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी
  • कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी
  • स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर टैक्स दरों पर निर्णय स्थगित
  • क्षतिपूर्ति उपकर पर कोई समयसीमा नहीं
  • दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय स्थगित
  • बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टला
  • जेट ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी
  • बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा
  • पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की
  • जीन थेरेपी जीएसटी से मुक्त
  • फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई

आंध्र प्रदेश की 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर बनेगा जीओएम
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है. आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि जीओएम गठित करने पर आम सहमति बनी है. उन्होंने कहा, "उपकर विलासिता वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर होगा."

यह भी पढ़ें- GST काउंसिल बैठक में इंश्योरेंस पर लिया गया बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकारें विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं हैं.

उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर में कमी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है.

सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने टैक्स दरों को तर्कसंगत करने के संबंध में निर्णय को भी स्थगित कर दिया है, क्योंकि जीओएम को व्यापक अध्ययन के लिए अधिक समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि परिषद ने फोर्टिफाइड चावल और जीन थेरेपी सहित विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी दर संशोधन के संबंध में सुझाव दिए.

जीएसटी परिषद के प्रमुख फैसले

  • होटल और रेस्‍टोरेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार
  • ऑनलाइन गेमिंग पर फिलहाल जीएसटी नहीं
  • एसीसी ब्लॉकों (50 फीसदी से अधिक फ्लाई ऐश वाले) पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी
  • काली मिर्च और किशमिश (किसान द्वारा आपूर्ति पर) पर कोई जीएसटी नहीं
  • पुरानी ईवी (सेकंड हैंड) पर जीरो प्रतिशत
  • नमक व मसालों से मिक्‍स रेडी टूट ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी
  • पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत जीएसटी
  • कारमेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी
  • स्विगी और ज़ोमैटो जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफार्म पर टैक्स दरों पर निर्णय स्थगित
  • क्षतिपूर्ति उपकर पर कोई समयसीमा नहीं
  • दरों को तर्कसंगत बनाने पर निर्णय स्थगित
  • बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टला
  • जेट ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी
  • बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा
  • पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की
  • जीन थेरेपी जीएसटी से मुक्त
  • फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर घटाकर 5 प्रतिशत की गई

आंध्र प्रदेश की 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर बनेगा जीओएम
इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए संसाधन जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कुछ लग्जरी वस्तुओं पर 1 प्रतिशत आपदा उपकर की मांग पर विचार करने के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है. आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि जीओएम गठित करने पर आम सहमति बनी है. उन्होंने कहा, "उपकर विलासिता वस्तुओं और राज्य विशेष शुल्क पर होगा."

यह भी पढ़ें- GST काउंसिल बैठक में इंश्योरेंस पर लिया गया बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश

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