नई दिल्ली:बैंक लॉकर एक स्टोरेज स्थान है जहां लोग महत्वपूर्ण कागजात और आभूषण सहित कीमती वस्तुएं और सामान जमा करते हैं. बैंक जमा वस्तुओं के किसी भी नुकसान की संभावना को खत्म करने के लिए निगरानी कैमरे, प्रतिबंधित पहुंच क्षेत्र और अलार्म जैसी सुरक्षा सुविधाओं का यूज करते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉकर को लेकर एक दिशानिर्देश निर्धारित किया है. इसमें लॉकर में क्या रखा जा सकता है या किसी भी वस्तु के चोरी या गुम होने की स्थिति में बैंक की जिम्मेदारी जैसे डिटेल्स दिए गए हैं.
RBI बैंक लॉकर विनियमों में बैंक लॉकर समझौतों के रिन्यू की प्रक्रिया भी बताई गई है. जिन खाताधारकों के समझौते 31 दिसंबर, 2023 को या उससे पहले दाखिल किए गए थे, उन्हें संशोधित समझौते पर साइन करके उसी डेट तक संबंधित बैंक को जमा करना होगा.
बैंक लॉकर कौन खोल सकता है?
कुछ बैंकों को लॉकर सुविधा सहित अन्य सेवाओं का यूज करने के लिए ग्राहकों को बचत या चालू खाता खोलने की आवश्यकता होती है. लॉकर सुविधा के लिए साइन अप करने के लिए व्यक्तियों को व्यक्तिगत पहचान और पते का प्रमाण, जिसमें पैन या आधार कार्ड और हाल ही की तस्वीर शामिल है.