चेन्नई: कोमा में पड़े पति का इलाज कराने के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने पत्नी को संरक्षक (अभिभावक) नियुक्त कर इलाज पर खर्च करने के लिए पति की संपत्ति बेचने का अधिकार दे दिया. चेन्नई की शशिकला ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था. इसमें अपने पति की संपत्ति को संभालने के लिए खुद को अभिभावक के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी, जो स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और कोमा में हैं.
मामले की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अभिभावक के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है. इसके लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राहत मांगी जा सकती है. इस आदेश के खिलाफ शशिकला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस स्वामीनाथन और बालाजी की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले की ओर इशारा किया कि अगर कानून में कोई और रास्ता नहीं है तो अदालत कानूनी अभिभावक के रूप में आदेश जारी कर सकती है. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति की संपत्ति को संभालने का आदेश दिया. उस आदेश में, न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया है कि 'पहले से ही अस्पताल के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद, घर लौट चुके पति की देखभाल के लिए अलग से नर्सों की नियुक्ति करनी होगी'.