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कौन हैं हैदराबाद के एसीपी रमेश कुमार ? संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन से पूछताछ की - ALLU ARJUN

संध्या थिएटर भगदड़ मामले में चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में एसीपी रमेश कुमार डीसीपी अक्षांश यादव ने पूछताछ की.

एसीपी रमेश कुमार और अल्लू अर्जुन
एसीपी रमेश कुमार और अल्लू अर्जुन (hyderabadpolice.gov.in/ANI)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 24, 2024, 2:23 PM IST

हैदराबाद: तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन मंगलवार को तेलंगाना के हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेश हुए. इस दौरान उन्होंने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें 4 दिसंबर को एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था.

अल्लू अर्जुन के वकील उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर चंद्रशेखर रेड्डी भी मंगलवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेश होने के समय मौजूद थे. कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन से चिक्कड़पल्ली एसीपी रमेश कुमार और हैदराबाद सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव ने पूछताछ की.

ACP रमेश कुमार कौन हैं?
एल रमेश कुमार चिक्कड़पल्ली डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) हैं. चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन और मुशीराबाद पुलिस स्टेशन उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं. चिक्कड़पल्ली एसीपी रमेश कुमार ने रविवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन के मैनेजर संतोष को भगदड़ में महिला की मौत और उसके बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है और अभिनेता और उनके दल को 4 दिसंबर को थिएटर छोड़ने का निर्देश दिया था.

'कहे जाने के बावजूद थिएटर नहीं छोड़ा'
एसीपी रमेश कुमार ने कहा कि अल्लू अर्जुन ने ऐसा करने के लिए कहे जाने के बावजूद थिएटर नहीं छोड़ा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने भगदड़ के समय की स्थिति पर पुलिस द्वारा बनाया गया एक वीडियो दिखाया. यह वीडियो न्यूज चैनलों और सेल फोन क्लिप सहित फुटेज को मिलाकर बनाया गया था.

इससे पता चलता है कि अभिनेता आधी रात तक थिएटर में रहे. आनंद ने वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि मीडिया अपने निष्कर्ष निकाल सकता है. बता दें कि अल्लू अर्जुन को पुलिस ने 13 दिसंबर को उनके घर से गिरफ़्तार किया था. बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी थी. उन्हें 14 दिसंबर को जेल से रिहा किया गया.

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