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क्या है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, जिसका अमित शाह ने किया उद्घाटन - Immigration Traveller Programme

Fast Track Immigration Trusted Traveller Programme: गृह मंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन कर दिया है. इसका उद्देश्य प्री-वेरिफाई भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना है.

Amit Shah
अमित शाह ने किया FTI TTP का उद्घाटन (ANI)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 22, 2024, 2:39 PM IST

Updated : Jun 22, 2024, 9:48 PM IST

नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर 'फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम' (FTI-TTP) का उद्घाटन किया. इस पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के लिए यात्रा के अनुभव को तेज, आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

यह कार्यक्रम भारत की इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने और भारतीय नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए ट्रेवल एफिशियंसी में सुधार करने की दिशा में एक कदम है. इसका उद्देश्य प्री-वेरिफाई भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना, उनकी यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षा बनाना है.

कितना होगा शुल्क?
यह कार्यक्रम उन भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए खुला है, जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए उन्हें बायोमेट्रिक्स (उंगलियों के निशान और चेहरे की इमेज) सबमिट करनी होगी. इसके लिए वयस्कों को 2,000 रुपये, नाबालिगों को 1,000 रुपये या ओसीआई कार्डधारकों को 100 डॉलर का नॉन- रिफेंडल शुल्क देना होगा.

बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन
बायोमेट्रिक डेटा भारत में स्पेसिफिक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या निकटतम FRRO कार्यालय में निर्धारित अपॉइंटमेंट के बाद जमा किया जा सकता है. इसकी सदस्यता अधिकतम पांच साल तक या पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने तक वैध होगी.

पासपोर्ट की आवश्यकता
FTI-TTP के लिए आवेदकों के पास कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए. इंफोर्मेशन वेरिफिकेशन से बचने के लिए आवेदक को वर्तमान आवासीय पता प्रदान करना अनिवार्य होगा और अगर एप्लीकेंट कोई गलत जानकारी या बायोमेट्रिक्स कैप्चर करने में विफल रहता है तो उसे डिस क्वालिफाई किया जा सकता है.

जमा करने होंगे ये दस्तावेज
आवेदकों को पासपोर्ट साइज की तस्वीर और पासपोर्ट के पहले और आखिरी पन्नों और पते के प्रमाण सहित रेलीवेंट डॉक्यूमेंट की स्कैन की गई कॉपियां अपलोड करनी होंगी.

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Last Updated : Jun 22, 2024, 9:48 PM IST

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