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उत्तराखंड UCC की नियामवाली का काम पूरा, CM को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, 9 नवंबर को लागू होने की उम्मीद - UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE

उत्तराखंड में 9 नवंबर को लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू करने वाले देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 7, 2024, 7:41 PM IST

Updated : Oct 7, 2024, 10:47 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की चर्चाएं काफी समय से की जा रही है. जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है. सोमवार सात अक्टूबर को यूसीसी की रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सोमवार को हुई इस कमेठी की आखिरी बैठक हुई है, जिसमें नियमवाली बनकर तैयार हो गई है. जिसे जल्द ही प्रिटिंग के लिए भेजा जाएगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड (सामान नागरिक संहिता) यानी यूसीसी रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने देहरादून ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यूसीसी रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के लिए कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक फरवरी 2024 में हुई थी. सात अक्टूबर को इस कमेटी आखिरी बैठक हुई.

यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के बारे में जानकारी देते हुए शत्रुघ्न सिंह. (Etv Bharat)

शत्रुघ्न सिंह के मुताबिक सात अक्टूबर की बैठक में यूसीसी के जो प्वाइंट बचे हुए थे, उस पर चर्चा की गई. अब जल्द ही नियमवाली को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप जाएगा. शत्रुघ्न सिंह के बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से 9 नवंबर को लेकर बातचीत हुई थी. ऐसे में उससे काफी पहले ही नियम तैयार कर लिए गए हैं. लिहाजा बाकी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इसे राज्य में लागू किया जाएगा.

बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने की बात कही थी. साल 2022 का चुनाव जीतने और दोबार मुख्यमंत्री बनते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया. गठित ने कमेटी ने कई महीने तक विचार विर्मश और चर्चा के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का मसौदा तैयार किया, जिसे पहले कैबिनेट बैठक और बाद में उत्तराखंड विधानसभा से मंजूरी मिली. इसके बाद ये बिल उत्तराखंड राज्यपाल के पास गया. उत्तराखंड के राज्यपाल की मुहर लगने के बाद बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया. राष्ट्रपति से भी समान नागरिक संहिता विधायेक उत्तराखंड का मंजूरी मिल चुकी है.

यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 (ETV Bharat)

राष्ट्रपति से समान नागरिक संहिता विधायेक उत्तराखंड 2024 को मंजूरी मिलने के बाद धामी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया. इसके बाद यूसीसी के रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन के लिए कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी ने भी अपना काम पूरा कर लिया है. अब उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की घोषणा के अनुसार आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य सरकार समान नागरिक संहिता कानून उत्तराखंड 2024 को लागू कर सकती है.

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Last Updated : Oct 7, 2024, 10:47 PM IST

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