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गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी टुंडा को शादी के लिए कस्टडी पैरोल मिली - दिल्ली पुलिस

Tillu Tajpuria murder case: गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के आरोपी योगेश ऊर्फ टुंडा को दिल्ली हाईकोर्ट से शादी के लिए कस्टडी पैरोल मिल गई है. टुंडा अपनी शादी के लिए कोर्ट से छह घंटे की कस्टडी पैरोल की मांग की थी.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 5, 2024, 3:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले के आरोपी योगेश ऊर्फ टुंडा को अपनी शादी के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल दे दी. जस्टिस अमित महाजन ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने टुंडा की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल और दीपक कुमार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 जनवरी को टुंडा की अपनी शादी के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है. सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने टुंडा को शादी के लिए छह घंटे के पैरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी.

तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 अगस्त 2023 को चार्जशीट दाखिल की गई थी. साथ ही डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में जमा कराया गया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने छह लोगों को आरोपी बनाया है. दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है. उनमें टुंडा के अलावा दीपक उर्फ तीतर, रियाज खान उर्फ सोनू, राजेश उर्फ कर्मबीर, विनोद उर्फ चवन्नी और अतुल रहमान खान शामिल हैं.

बता दें, टिल्लू की 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में की हत्या कर दी गई थी. इस मामले के सीसीटीवी फुटेज में टिल्लू पर छह लोग कई वार करते देखे गए थे. सीसीटीवी फुटेज में यह भी है कि जब टिल्लू को बाहर ले जाया जा रहा था तो पुलिसकर्मियों के सामने हमलावरों ने उसे दोबारा पीटा. बताया जाता है कि 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट रूम में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या में टिल्लू गैंग के सदस्य शामिल थे.

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