नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले के आरोपी योगेश ऊर्फ टुंडा को अपनी शादी के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल दे दी. जस्टिस अमित महाजन ने ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने टुंडा की याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल और दीपक कुमार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 जनवरी को टुंडा की अपनी शादी के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दिया था. स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने कहा था कि संतानोत्पत्ति का अधिकार पूर्ण नहीं है. सुनवाई के दौरान टुंडा की ओर से पेश वकील वीरेंदर मुआल ने टुंडा को शादी के लिए छह घंटे के पैरोल पर रिहा करने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने शादी के बाद वैवाहिक रीति-रिवाज और दांपत्य अधिकारों के लिए अंतरिम जमानत की भी मांग की थी.