नई दिल्ली: तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बांटे गए लड्डुओं को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 'घी' की आपूर्ति करते समय FSSAI मानकों को पूरा नहीं करने के लिए एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
कंपनी को जारी किए गए अपने नोटिस में मंत्रालय ने कहा है कि, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के प्रावधान के उल्लंघन के लिए इसका केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित कर दिया जाए. मंत्रालय ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड से 23 सितंबर 2024 तक जवाब मांगा है. ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी. ईटीवी भारत के पास कंपनी को जारी नोटिस की एक प्रति मौजूद है.
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार, खाद्य व्यवसाय संचालक द्वारा अधिनियम और विनियमों के सभी प्रावधानों का हर समय अनुपालन किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि मेसर्स एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को एफएसएसएआई केंद्रीय लाइसेंस संख्या 10014042001610 प्रदान किया गया था और यह लाइसेंस 1 जून, 2029 तक वैध है.