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दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील नहीं, SC ने स्कूल फिर शुरू करने पर विचार करने को कहा - GRAP 4 CURBS

SC on GRAP 4 Curbs: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण उपाय ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया है.

GRAP 4 curbs to continue in Delhi-NCR SC ask CAQM to consider restarting physical classes in schools
दिल्ली में वायु प्रदूषण का दृश्य (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 25, 2024, 6:24 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति के साथ फिर से कक्षाएं शुरू करने की समीक्षा करने को कहा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण विरोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के घर में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और घर पर और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा. शीर्ष अदालत ने इस पर गौर किया कि कई छात्रों के पास मिड-डे मील और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है.

प्रदूषण नियंत्रण उपायों में ढील देने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे के प्रतिबंधों का आदेश नहीं दे सकती.

पीठ ने कहा, "अब सवाल यह है कि क्या चरण-4 के मानदंडों में ढील की जरूरत है. जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि AQI में लगातार गिरावट आ रही है, हम आयोग को अगले आदेश तक चरण 3 या चरण 2 में जाने की अनुमति नहीं दे सकते."

पीठ ने माना कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के तहत GRAP-4 प्रतिबंध समाज के कई वर्गों, विशेष रूप से मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को प्रभावित करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे, जहां निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग उनकी जीविका के लिए करें.

GRAP का चरण 4 तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में AQI गंभीर-प्लस श्रेणी में पहुंच जाता है, यानी एक्यूआई 450 को पार कर जाता है.

GRAP-4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय
GRAP-4 के तहत किए गए उपाय इस प्रकार हैं- दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों, दूरसंचार आदि जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध है, सरकार कक्षा 6 - 9 और कक्षा 11 आदि सहित कक्षाएं बंद कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को की फटकार लगाई, जिसे CAQM ने गंभीर वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए अपने GRAP-IV उपायों के हिस्से के रूप में लगाया था.

यह भी पढ़ें- परशुराम कुंड में डुबकी लगाने गए रेलवे के सुरक्षा अधिकारी नदी में डूबे, 24 घंटे से तलाशी अभियान जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति के साथ फिर से कक्षाएं शुरू करने की समीक्षा करने को कहा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण विरोधी ग्रैप-4 प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया.

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ सुनवाई कर रही थी. पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के घर में एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और घर पर और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं होगा. शीर्ष अदालत ने इस पर गौर किया कि कई छात्रों के पास मिड-डे मील और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है.

प्रदूषण नियंत्रण उपायों में ढील देने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वह ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे के प्रतिबंधों का आदेश नहीं दे सकती.

पीठ ने कहा, "अब सवाल यह है कि क्या चरण-4 के मानदंडों में ढील की जरूरत है. जब तक न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि AQI में लगातार गिरावट आ रही है, हम आयोग को अगले आदेश तक चरण 3 या चरण 2 में जाने की अनुमति नहीं दे सकते."

पीठ ने माना कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के तहत GRAP-4 प्रतिबंध समाज के कई वर्गों, विशेष रूप से मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों को प्रभावित करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे, जहां निर्माण पर प्रतिबंध लगा हुआ है, श्रम उपकर के रूप में एकत्रित धन का उपयोग उनकी जीविका के लिए करें.

GRAP का चरण 4 तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में AQI गंभीर-प्लस श्रेणी में पहुंच जाता है, यानी एक्यूआई 450 को पार कर जाता है.

GRAP-4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपाय
GRAP-4 के तहत किए गए उपाय इस प्रकार हैं- दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों, दूरसंचार आदि जैसे सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध है, सरकार कक्षा 6 - 9 और कक्षा 11 आदि सहित कक्षाएं बंद कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को की फटकार लगाई, जिसे CAQM ने गंभीर वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए अपने GRAP-IV उपायों के हिस्से के रूप में लगाया था.

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