नई दिल्ली:दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी. राशिद इंजीनियर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए तीन महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने 21 अगस्त को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था.
जुलाई में शपथ के लिए मिली थी 2 घंटे की परोल:कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी परोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. राशिद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. राशिद फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. राशिद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
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राशीद इंजीनियर का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिन्हें एनआईए ने कथित तौर पर कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को वित्त पोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. मलिक को आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
उमर अब्दुल्ला को दी थी पटखनी:राशिद ने इस साल बारामूला लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया था. ऐसे में अब उसके बाहर आने के बाद घाटी के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें बड़ सकती हैं.
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