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अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर लटकी तलवार: गैंगस्टर मामले में सजा के खिलाफ सुनवाई 20 को - Afzal Ansari Gangster Act - AFZAL ANSARI GANGSTER ACT

गाजीपुर के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को निलंबित करने के मामले में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगाई है.

अफजाल अंसारी
अफजाल अंसारी (PHOTO CREDIT ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2024, 2:56 PM IST

प्रयागराज :गाजीपुर के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा को निलंबित करने के मामले में सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है.

सोमवार को अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी एवं दयाशंकर मिश्र ने अपने तर्क प्रस्तुत किए. उन्होंने सजा स्थगित करने के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट में बचाव पक्ष के कतिपय गवाहों के बयानों का हवाला भी दिया. तीन घंटे तक सुनवाई के बाद समयाभाव के कारण कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 20 मई की तारीख लगा दी.

भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. गाजीपुर की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए अफजाल अंसारी को चार साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है. हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिससे अफजाल अंसारी की संसद से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए अपील जल्द सुने जाने का आदेश दिया. उधर, राज्य सरकार ने भी सजा बढ़ाने की मांग में अपील दाखिल की है, जबकि पीयूष राय ने इसी मांग में निगरानी की है. अब इस मामले पर 20 मई की तारीख लगाई गई है.

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