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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद में गवाही टली, अगली तिथि 19 फरवरी - SULTANPUR NEWS

17 दिसंबर 2024 को अमित शाह के बयान से आहत होकर दायर किया है परिवाद

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद में गवाही टली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद में गवाही टली. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 7, 2025, 3:10 PM IST

सुल्तानपुर: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में दायर परिवाद में शुक्रवार को दूसरी गवाही दर्ज नहीं हो सकी. MP-MLA कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण कार्यवाही बाधित रही. जिसके चलते विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी निर्धारित की है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद में गवाही टली. (Video Credit; ETV Bharat)

पूरा मामला अमित शाह द्वारा डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. परिवाद धम्मौर थाना क्षेत्र के बनकेपुर सरैया निवासी रामखेलावन द्वारा दायर किया गया है. रामखेलावन ने बताया था कि 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीम राव आंबेडकर के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, 'आंबेडकर-आंबेडकर (6 बार यह शब्द दोहराया) एक फैशन हो गया है. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग हो जाता.'

रामखेलावन का कहना था कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृहमंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं. उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावानाएं आहत हुई हैं. इससे मेरी भी भावना आहत हुई है. इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है.

बीते 24 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से कार्रवाई के लिए तहरीर भेजी थी, लेकिन, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई. जिसको लेकर उसने कोर्ट का सहारा लिया. इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग, पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सार्टिफिकेट दाखिल किया है.

यह भी पढ़ें : गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद पर सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में हुई गवाही; डॉ. आंबेडकर पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला - AMIT SHAH CASE

सुल्तानपुर: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में दायर परिवाद में शुक्रवार को दूसरी गवाही दर्ज नहीं हो सकी. MP-MLA कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण कार्यवाही बाधित रही. जिसके चलते विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी निर्धारित की है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद में गवाही टली. (Video Credit; ETV Bharat)

पूरा मामला अमित शाह द्वारा डॉ. भीमराव आंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. परिवाद धम्मौर थाना क्षेत्र के बनकेपुर सरैया निवासी रामखेलावन द्वारा दायर किया गया है. रामखेलावन ने बताया था कि 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीम राव आंबेडकर के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था, 'आंबेडकर-आंबेडकर (6 बार यह शब्द दोहराया) एक फैशन हो गया है. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग हो जाता.'

रामखेलावन का कहना था कि जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृहमंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपना भगवान मानते हैं. उनकी इस टिप्पणी से करोड़ों लोगों की भावानाएं आहत हुई हैं. इससे मेरी भी भावना आहत हुई है. इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है.

बीते 24 दिसंबर 2024 को याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से कार्रवाई के लिए तहरीर भेजी थी, लेकिन, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई. जिसको लेकर उसने कोर्ट का सहारा लिया. इस बाबत परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि हमने कोर्ट में पेपर कटिंग, पेन ड्राइव में अमित शाह के बयान का वीडियो, वादी का कास्ट सार्टिफिकेट दाखिल किया है.

यह भी पढ़ें : गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर परिवाद पर सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट में हुई गवाही; डॉ. आंबेडकर पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला - AMIT SHAH CASE

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