नई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे डीके शिवकुमार की जांच पर कर्नाटक सरकार की जांच की सहमति वापस लेने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें डिप्टी सीएम के खिलाफ सीबाआई जांच के लिए कर्नाटक सरकार की सहमति वापस लेने को चुनौती दी गई है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि, वह उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.
यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के समक्ष आया. इसी मुद्दे पर कर्नाटक भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने एक और याचिका दायर की है. सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि चूंकि केंद्रीय एजेंसी ने भी याचिका दायर की है, इसलिए अदालत दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई कर सकती है.