नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के आधार पर दाखिले के लिए योग्य सात छात्रों को क्लास करने की अनुमति दे दी है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वे अब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कोई नया आवंटन ना करें.
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है. सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला देने के सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 6 सितंबर को सेंट स्टीफेंस कॉलेज को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आवंटन के मुताबिक सात छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिला दे.
सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने पहले कभी विरोध नहीं किया -सिंगल बेंच
सिंगल बेंच ने कहा था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे का सेंट स्टीफेंस ने इसके पहले कभी विरोध नहीं किया. बता दें कि इस सातों छात्रों को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी के रिजल्ट के आधार पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला के लिए सीट का आवंटन किया था. लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने इन छात्रों को दाखिला नहीं दिया था. जिसके बाद छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.