नई दिल्ली: राजधानी में अगले पांच अक्टूबर तक के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है. पहले इस धारा 144 के नाम से जाना जाता था. दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी के अनुसार, पुलिस को कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मिली थी. इसके बाद दिल्ली में धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है. वहीं आने वाले दिनों ने काफी त्योहार पड़ने वाले हैं, जिससे सड़कों पर भीड़ होना लाजमी है.
इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में शाही ईदगाह मामले को देखते हुए शांति बनाए रखने के मद्देनजर भी यह फैसला लिया गया है. वहीं, दो अक्टूबर को राजधानी में कई वीआईपी मूवमेंट के दौरान माहौल न बिगड़े और इसी महीने में दशहरा और दिवाली जैसे पर्व को लेकर खुफिया रिपोर्ट्स आई थी, जिसके आधार पर दिल्ली में पांच अक्टूबर तक धारा 163 लागू रहेगी.