नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) से अपने एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने को कहा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि एससीबीए के प्रशासन में एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए. इसकी शुरुआत इस साल चुनावों में कोषाध्यक्ष के पद से की जानी चाहिए.
पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन के 9 जूनियर कार्यकारी सदस्यों में से कम से कम 3 और 6 वरिष्ठ कार्यकारी समिति सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सदस्यों की पात्रता शर्तों, फीस आदि को अद्यतन करने की आवश्यकता है. यह सभी सदस्यों से सुझाव लेकर किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने वकील कुमुद लता दास द्वारा दायर एक विविध आवेदन से निपटने के लिए यह आदेश पारित किया. इन्होंने एससीबीए चुनावी प्रक्रिया में सुधार और चुनाव की तारीख की घोषणा की मांग की थी.