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कोर्ट के सामने CM केजरीवाल की मांग, मेडिकल जांच के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से मौजूद रहें पत्नी सुनीता - ARVIND KEJRIWAL - ARVIND KEJRIWAL

ARVIND KEJRIWAL: राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई 19 जून को होगी. अदालत ने अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनीता केजरीवाल को शामिल रहने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है. इस मामले में कल सुनवाई होगी.

अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल (SOURCE: ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 14, 2024, 12:09 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मेडिकल चेक अप के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को शामिल होने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है.

इस मामले पर कल यानि 15 जून को सुनवाई होगी. वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 19 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया.

केजरीवाल की ओर से दायर किए गए दो आवेदन

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल के मेडिकल चेक अप के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जुड़े रहने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की है. उन्होंने कहा कि जब मेडिकल बोर्ड बैठे तो सुनीता केजरीवाल भी इनपुट देना चाहती हैं. इस पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने केजरीवाल की अर्जी पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने कहा कि आरोपी न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में. अगर वो कोई राहत चाहते हैं तो इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं है. तब ईडी ने कहा कि हम जेल से रिपोर्ट मंगाने की मांग कर रहे हैं. जेल अधीक्षक से पूछा जाना चाहिए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ने में क्या समस्या है. तब कोर्ट ने कहा कि हम जेल प्रशासन से जवाब मांग लेंगे पर आपकी तो इसमें कोई भूमिका नहीं है.

तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल जो खाना खा रहे हैं उस पर हमारी चिंता है. कोर्ट ने 22 अप्रैल को मेडिकल बोर्ड का गठन किया था. ईडी ने कहा कि अगर हमें जवाब देने के लिए समय दिया जाएगा तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा. हम इसमें एक पक्षकार हैं. तब कोर्ट ने कहा कि हम जेल प्रशासन से जवाब मांगेंगे. उसके बाद कोर्ट ने इस अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से कल यानि 15 जून तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 19 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया है, बता दें कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पहले ही खारिज कर चुका है.

7 जून को सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था. सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी के जवाब की कॉपी हमें थोड़ी देर पहले मिली है, इस तरीके पर हमें आपत्ति है. कोर्ट ने भी ईडी के इस तरीके पर आपत्ति जताई. तब ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि हमारे पास केजरीवाल के अलावा भी कई मामले हैं, जिनको हमें देखना होता है. तब एन हरिहरन ने इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के दौरान ही सुनवाई करने की मांग की थी.

5 जून को खारिज हुई थी 7 दिन की अंतरिम जमानत याचिका

इसके पहले 5 जून को कोर्ट ने केजरीवाल की सात दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो केजरीवाल के स्वास्थ्य संबंधी जरुरी टेस्ट कराएं. फैसला सुनाने के दौरान केजरीवाल के वकील ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि आपको जब भी स्वास्थ्य की चिंता होगी आप कोर्ट आ सकते हैं.

कोर्ट ने 30 मई को केजरीवाल की अंतरिम और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत के आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है. इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति भी दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था. केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

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