नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार BRS पार्टी की नेता के.कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया. के.कविता ने अपने बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था और अदालत से जमानत की मांग की थी. लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस एमएलसी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया. के कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. लेकिन उन्हें कोर्ट ने जमानत नहीं दी.
के कविता BRS (भारतीय राष्ट्र समिति) की नेता हैं, और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस मामले में ईडी की रिमांड के बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं.
बता दें दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाने का आदेश दिया थाा याचिका में कहा गया था कि बेटे की परीक्षा को देखते हुए के. कविता को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. इस पर ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के. कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. साथ ही कहा कि उन्हें जमानत देने पर साक्ष्य और गवाह प्रभावित हो सकते हैं.
इसके अलावा कहा गया कि के. कविता दिल्ली शराब घोटाले की मास्टरमाइंड थीं. उन्होंने अपने फोन का डेटा डिलीट किया और जांच के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दिया. नोटिस देने के बाद के. कविता की ओर से चार फोन फॉर्मेट कर दिए गए. साथ ही आरोपियों ने सैकड़ों डिजिटल डिवाइस नष्ट किए. ईडी की ओर से आरोप लगाते हुए कहा गया कि के. कविता ने सरकारी गवाह बने शख्स को धमकाया और धमकी दी कि वह उनके खिलाफ गवाही न दे.