जबलपुर: अभिनेता नीतीश भारद्वाज की जुड़वा नाबालिग बेटियों ने पासपोर्ट रिन्यूवल के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट के लिए पिता की अनुमति आवश्यक नहीं है. एकलपीठ ने अपने आदेश में भोपाल पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया है कि नाबालिग जुड़वा बहनों के पासपोर्ट के नवीनीकरण का काम एक सप्ताह में पूरा करें.
बच्चों के पासपोर्ट रिन्यूअल के आवेदन पर पिता नीतीश भारद्वाज ने जताई थी आपत्ति
अभिनेता नीतीश भारद्वाज की नाबालिग बेटी देवयानी तथा शिवरंजनी की तरफ से उनकी मां स्मिता भारद्वाज ने यह याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि दोनों नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए उन्होंने भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन किया था. पासपोर्ट कार्यालय की तरफ से बच्चों के पिता को संचार माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी जिस पर पिता ने आपत्ति जताई थी. पिता की तरफ से आपत्ति पेश करने पर पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट रिन्यूअल से इंकार करते हुए न्यायालय से अनुमति लेने के लिए कहा था.
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याचिका में कहा गया था कि माता-पिता के बीच तलाक व बच्चों की अभिरक्षा को लेकर मुम्बई की बांद्रा कोर्ट में मामला लंबित है. मां ने बांद्रा कोर्ट में बच्चों के पासपोर्ट रिन्यूअल की अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन किया था. पिता द्वारा आपत्ति पेश करने पर मां ने वहां से आवेदन वापस लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत देने की मांग की थी. जिस पर न्यायालय ने 18 जनवरी 2025 को सुनवाई निर्धारित की है.