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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 18, 2024, 5:13 PM IST

Updated : Apr 18, 2024, 9:19 PM IST

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लोकसभा चुनाव में सीएम भजनलाल कहां करेंगे मतदान ? दो जगह मतदाता सूची में है नाम - rajasthan Lok sabha election 2024

लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहां मतदान करेंगे इसको लेकर सवाल उठ रहा है, वो इसलिए क्योंकि सीएम भजन लाल का दो जगह की वोटर लिस्ट में नाम शामिल है. एक उनके गृह जिले भरतपुर में तो दूसरा बगरू विधानसभा क्षेत्र में.

Lok Sabha Election 2024
Lok Sabha Election 2024

भरतपुर.लोकसभा चुनाव का प्रचार थम गया है. पहले चरण के तहत प्रदेश के 12 जिलों में शुक्रवार को यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रथम चरण में मतदान करेंगे. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मतदान भरतपुर में करेंगे या फिर जयपुर में. क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में (भाग संख्या 122) है. मतदान केंद्र शहर की जवाहर नगर कॉलोनी के गर्ल्स सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर के कमरा नंबर 6 में है. वहीं दूसरा जयपुर की बगरू विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची (भाग संख्या 185) में भी नाम शामिल है. यहां उनका मतदान केंद्र जगतपुर के सिद्धार्थ नगर स्थित नवोदय वूमेन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का कमरा नंबर 7 है.

इनका कहना :मामला मुख्यमंत्री से सीधा जुड़ा हुआ है ऐसे में निर्वाचन विभाग से जुड़े अधिकारी ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आए, लेकिन भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक मतदाता सूची में है तो उसका नाम एब्सेंट सिफ्टेड डिलेटेड/डुप्लीकेट (एएसडी) सूची में दर्ज कराना होता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम यदि एक से अधिक मतदाता सूची में है तो हम इसका पता करवा लेते हैं.

पढ़ें: राजस्थान में पहले चरण में कल 2.54 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग - Lok Sabha Elections 2024

क्या है नियम :निर्वाचन आयोग के नियमानुसार यदि किसी व्यक्ति का एक से अधिक मतदाता सूची में नाम है तो यह निर्वाचन आयोग के क्षेत्र 17 का उल्लंघन है. यदि कोई व्यक्ति दो वोटर कार्ड के साथ पाया जाता है तो कानून के तहत एक साल की जेल की सजा का प्रावधान है. ऐसे में एक मतदाता सूची से नाम कटवा कर वोटर कार्ड निरस्त कराना जरूरी है. दरअसल नियम कहते है कि जब भी कोई मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़ावता है तो उसे फॉर्म 6 भरना होता है, उसमे पूर्व की मतदाता सूची की जानकारी देनी होती है , ऐसे नहीं करने पर कानून अपराध की श्रेणी में माना जाता है. वहीं जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम जुड़वाता है तो उसे फॉर्म 8 भरना होता है. फॉर्म 8 में मतदाता को पूर्व वोटर लिस्ट की जानकारी अपडेट करनी होती है, ताकि निर्वाचन विभाग नया कार्ड बनाने से पूर्व के पंजीकरण को निरस्त कर दे.

सीएमओ से जवाब नहीं :हालांकि जब इस पूरे मामले के सामने के बाद जब Etv भारत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सम्पर्क कर जानकारी लेनी चाहिए तो किसी तरह का कोई फोन रिसीव नहीं किया गया. बता दें कि राजस्थान की 25 सीटें में से 12 सीटों पर शुक्रवार को पहले चरण के दौरान वोट डाले जाएंगे. शुक्रवार को गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर , अलवर, भरतपुर, करौली-धौलपुर, दौसा, नागौर में मतदान होगा.

वहीं, इस मामले में एडीएम प्रशासन भरतपुर नीरज ने कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम 16 अप्रैल से ASD सूची में कर दिया गया था. सीएम की पत्नी का नाम मतदाता सूची से हट गया था. (ASD सूची का तात्पर्य अन्यंत्र स्थान पर स्थानांतरित हो चुके मतदाता) इसलिए मुख्यमंत्री सांगानेर में ही मतदान कर सकते हैं.

Last Updated : Apr 18, 2024, 9:19 PM IST

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