गाजीपुरःबिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गुरुवार को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने पप्पू यादव को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. पप्पू यादव को 1993 में आचार संहिता से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर रखा था.
चुनाव के दौरान काफिले के साथ पुहंचे थे गाजीपुरःदरअसल, 1993 यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और धारा 144 लागू थी. तब पप्पू यादव करीब 127 लोगों के साथ गाड़ियों के काफिले से गाजीपुर की सीमा में पहुंचे थे. इस पर उनके ऊपर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी. पिछली तारीख पर कोर्ट हाजिर नहीं होने की वजह से पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को पप्पू यादव को गुरुवार को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव गाजीपुर पहुंचे और करीब 1 घंटे जज के सामने कटघरे में खड़े रहे. बाद में 50 हजार के निजी मुचलके पर कोर्ट से जमानत मिल गयी.
कोर्ट ने दी जमनातःएमपी-एमएलए कोर्ट के अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 8-11-93 को पप्पू यादव अपने गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ गाजीपुर पहुंचे थे. उस समय यूपी में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और धारा 144 लागू थी. पप्पू यादव पर आचार संहिता और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. इसी मामले में कोर्ट ने पप्पू यादव के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था, जिसमें आज वो हाजिर हुए. कोर्ट ने फिलहाल उनको जमानत दी है और अगली तारीख 4 दिसंबर मुकर्रर की है.