दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

दिव्यांग लोगों का 'मजाक' उड़ाने के लिए युवराज, हरभजन और रैना के खिलाफ पुलिस कम्प्लेन - Mocking Disabled People

युवराज सिंह, हरभजन सिंह और सुरेश रैना की मुश्किलें बढ़ सकती है. तीनों पूर्व क्रिकेटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोप है कि इन्होंने एक वीडियो में दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया है. police complaint against yuvraj singh

युवराज सिंह और 3 अन्य पूर्व क्रिकेटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज
युवराज सिंह और 3 अन्य पूर्व क्रिकेटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 15, 2024, 6:14 PM IST

Updated : Jul 16, 2024, 7:19 AM IST

नई दिल्ली:इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए एक वीडियो में दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने के आरोप में पूर्व क्रिकेटरों हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह और गुरकीरत मान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. यह शिकायत नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन के SHO के पास दर्ज कराई है. वहीं हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस विषय में स्पष्टीकरण देते हुए माफी मांगी है.

क्रिकेटरों के अलावा मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संध्या देवनाथन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है. शिकायत में मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर ऐसी सामग्री पोस्ट करने की अनुमति देकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, शिकायत अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी और मामले की आगे की जांच के लिए इसे जिले के साइबर सेल के साथ साझा किया जाएगा.

दरअसल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स फाइनल में इंडिया चैंपियंस द्वारा पाकिस्तान चैंपियंस को पांच विकेट से हराने के बाद पूर्व क्रिकेटरों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. वीडियो में युवराज सिंह, हरभजन सिंह और रैना लंगड़ाते और अपनी पीठ पकड़कर मैच के दौरान अपने शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक प्रभाव को दिखाते नजर आ रहे हैं. दिव्यांग लोगों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों ने वीडियो को गसत बताया है. दिव्यांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच ने वीडियो को "पूरी तरह से अपमानजनक" कहा.

शिकायत में कहा गया है कि इंस्टाग्राम अपने उपयोगकर्ता दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा, जिससे अपमानजनक सामग्री का प्रसार हो सका. कहा गया कि यह वीडियो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है, जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है. शिकायत में अरमान अली ने यह भी कहा, "यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 92 का भी उल्लंघन करता है और निपुण मल्होत्रा ​​बनाम सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2004 एससीसी ऑनलाइन एससी 1639) के मामले में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है."

यह भी पढ़ें-भारत ने पाकिस्तान को रौंदकर जीता खिताब, अंबाती रायडू और अनुरीत सिंह ने किया शानदार प्रदर्शन

उन्होंने अधिकारियों से इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया और सार्वजनिक हस्तियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर जब वे कमजोर समुदायों की गरिमा को कमजोर करते हैं. अरमान अली ने कहा कि इन क्रिकेटरों की ओर से साधारण माफी से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनके इस कार्य के लिए दंडित किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-क्या चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेंगे डेविड वॉर्नर, मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने किया साफ

Last Updated : Jul 16, 2024, 7:19 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details