नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने सोमवार को कहा कि कोई सांसद या विधायक संसद और राज्य विधानसभा में वोट या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सात न्यायाधीशों ने नरसिम्हा राव फैसले के बहुमत और अल्पसंख्यक निर्णय का विश्लेषण करते हुए कहा कि हम इस फैसले से असहमत हैं और इस फैसले को खारिज करते हैं कि सांसद प्रतिरक्षा का दावा कर सकते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जो विधायकों को छूट देता है, गंभीर खतरा है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया.
फैसले ने 1998 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उन मामलों में कानून निर्माताओं के लिए छूट को बरकरार रखा था जहां सांसद या विधायक सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेते हैं. अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों में संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है.
फैसला सुनाते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई सांसद/विधायक विधायी सदन में मतदान या भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायिका के किसी सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है और रिश्वत लेना अपने आप में अपराध है.