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गणेश चतुर्थी के दौरान हुसैन सागर झील में पीओपी मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं: हाई कोर्ट - Immersion of PoP Ganesh Idols - IMMERSION OF POP GANESH IDOLS

Immersion of PoP Ganesh Idols: तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित हुसैनसागर झील में पीओपी गणेश मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं है. टैंकबंड रोड पर जीएचएमसी और हैदराबाद पुलिस के नाम पर लगाए गए फ्लेक्स में यह बात कही गई है.

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प्रतीाकत्मक तस्वीर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 10, 2024, 8:10 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हैदराबाद के हुसैन सागर झील में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए 2021 में बनाए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए. इन दिशा-निर्देशों के अनुसार हुसैन सागर में केवल मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों का ही विसर्जन किया जाना चाहिए.

हाई कोर्ट ने पीओपी निर्मित प्रतिमाओं को कृत्रिम जल टैंकों में विसर्जित करने के निर्देश पारित किए. जिन्हें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) द्वारा स्थापित किया जा सकता है. इससे पहले, टैंक बंड और आस-पास के इलाकों में फ्लेक्सी लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हुसैन सागर में गणेश प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हुसैन सागर झील में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने के लिए लोहे की बाड़ भी लगाई गई थी. इस बीच, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि किस विशेष विभाग ने जलाशय में मूर्तियों के विसर्जन पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए इन फ्लेक्सी की व्यवस्था की है. जीएचएमसी के अधिकारियों ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इस बीच, हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के लिए कृत्रिम टैंक बनाने का आदेश देते हुए इको फ्रेंडली मूर्तियों के विसर्जन का रास्ता साफ कर दिया है. मालूम हो कि इससे पहले हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हुसैन सागर में पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) की मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए. वकील वेणु माधव ने याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

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