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ईडी कोर्ट का शेख शाहजहां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश, जानिए वजह - TMC Leader Sheikh Shahjahan

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तृणमूल नेता शेख शाहजहां के खिलाफ पर्याप्त जानकारी पेश नहीं कर सका. कोर्ट ने साफ कर दिया कि शनिवार को होने वाली अगली सुनवाई से पहले शाहजहां के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. पढ़ें पूरी खबर...

Sheikh Shahjahan
शेख शाहजहां

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 30, 2024, 3:19 PM IST

कोलकाता :पश्चिम बंगाल में 25 दिनों से लापता तृणमूल नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत के लिए बैंकशाल कोर्ट की विशेष ईडी अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी. इसी सिलसिले में आज मंगलवार को सिटी सेशन अदालत में सुनवाई हुई. शाहजहां के वकीलों ने सवाल उठाया कि ईडी शाहजहां को क्यों समन कर रही है? कोर्ट के पास उनके खिलाफ क्या सबूत हैं?

इसके जवाब में ईडी ने कोर्ट से कहा कि चूंकि शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर की गई है, इसलिए ईडी इसके लिए अभी तैयार नहीं है. उन्होंने शाहजहां के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए कोर्ट से शनिवार तक का समय मांगा है. यह सुनकर न्यायाधीश ने शाहजहां का मामला शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया है.

शाहजहां के वकील ने काउंटर कोर्ट से कहा कि ऐसी स्थिति में कोर्ट को 'नो-जबरन कार्रवाई' का आदेश देना चाहिए ताकि शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो. शाहजहां के वकील की गुहार सुनकर जज ने कहा कि वह ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे. यानी कोर्ट ने शनिवार तक शाहजहां के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना करने की दलील को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है.

आपको बता दें कि शाहजहां ने इस मामले में इससे पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जब ईडी ने संदेशखाली घटना को लेकर हाई कोर्ट पहुंची तो शाहजहां ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से कहा कि वह इस मामले में अपना बयान देना चाहते हैं. लेकिन बाद में शाहजहां ने वह अनुरोध वापस ले लिया. उन्होंने सोमवार को केस दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी. बता दें, शाहजहां पर कुल तीन मामले दर्ज हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शाहजहां को गिरफ्तार करना आसान नहीं है, इसमें हजारों कानूनी पेचीदगियां हैं.

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