चंडीगढ़:NEET एग्जाम 2024 में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे. इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे. इस दौरान ग्रेस मार्क्स मामले में एनटीए ने कोर्ट को बताया कि 1563 उम्मीदवारों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी. 30 जून से पहले रिजल्ट भी घोषित किए जाएंगे. वहीं, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के रिजल्ट भी रद्द किए गए हैं.
क्या है NEET UG परीक्षा: NEET UG यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा है. नीट परीक्षा मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है. जो विद्यार्थी की गिनती के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षा है. नीट यूजी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित कराया जाता है.
नीट परीक्षा पर क्या है विवाद: दरअसल, नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को देशभर में करीब 4 हजार 750 केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा में करीब 23 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे. इसके बाद 4 जून की बजाय 14 जून को रिजल्ट घोषित किया गया. इसमें 67 विद्यार्थियों को 720 में से 720 अंक दिए गए. दो स्टूडेंट्स को 718 और 719 अंक मिले. इस पर हंगामा मच गया और एनटीए ने बताया कि 6 परीक्षा केंद्रों के 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. क्योंकि वहां परीक्षा देरी से शुरू हुई थी. जिसके चलते बच्चों को परीक्षा देने का समय कम मिला. जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है.